शिखर धवन को बेटे जोरवार से इस कारण नहीं मिलने देना चाह रही पत्नी आयशा, कोर्ट हुआ सख्त
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शिखर धवन को पत्नी आयशा द्वारा बेटे जोरवर से नहीं मिलने देने पर बड़ा आदेश जारी किया है।
भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को तलाक केस के बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
बता दें, धवन अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से साल 2020 से अलग चल रहे हैं। इस दौरान धवन का पूरा परिवार जोरवार से भी नहीं मिल सका है।
जोरावर अपनी माँ आयशा के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है।
इस वक्त धवन और उनकी एक्स-वाइफ आयशा के बीच उनके बेटे जोरावर की कस्टडी का केस चल रहा है।
हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई में आयशा को अपने बेटे जोरावर को भारत लाने और बच्चे को उसके पिता धवन, और उसके परिवार से मिलने देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है याचिकाकर्ता का बच्चा अगस्त, 2020 से भारत नहीं आया है। ऐसे में याचिकाकर्ता की अपने बच्चे से मिलना और उसे उसके दादा-दादी से मिलाने की इच्छा को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।
कोर्ट ने आयशा को निर्देश दिया है कि या तो वह अपने बेटे जोरावर को 28 जून तक भारत लाएं या फिर बच्चे को किसी अभिभावक के साथ भारत भेजें, ताकि धवन और उनका परिवार उससे मिल सके।
वहीं आयशा को जोरावर को उसके पिता और परिवार से मिलाने में आपत्ति है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयशा ने चिंता जताई है कि जोरावर धवन के अलावा बाकी किसी से मिलने में सहज महसूस नहीं करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पहले फैमली फंक्शन पर 17 जून को आयशा को जोरावर को भारत लेकर आना था , लेकिन आयशा ने स्कूल खुले होने की बात कहकर जोरावर को भारत लाने से मना कर दिया।